इंदौर निवासी दर्पण अवस्थी द्वारा वकील चर्चित शास्त्री के माध्यम से हाईकोर्ट में दाखिल करवाई गई जनहित याचिका का फैसला आ चुका है,याचिका में में सवाल किया कि जब आम भक्तों को महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं, तो नेताओं और उनके परिजनों व्यापारियों और रसूखदारों को यह सुविधा क्यों दी जा रही..?
इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया कोर्ट ने गर्भगृह की व्यवस्था को ‘जस के तस’ रखते हुए गर्भगृह में प्रवेश का अधिकार कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को सौंपा हैं। दूसरी तरफ इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील शास्त्री का मीडिया से कहना है कि आदेश के बाद एक-दो दिन में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे यह लाखों भक्तों का मामला है हम दोबारा अपनी बात कोर्ट के समक्ष रखेंगे।
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